पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६
धारा २३ :
प्रत्यायोजन करने की शक्ति :
धारा ३ की उपधारा (३) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को उस शक्ति को छोडक़र जो धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन किसी प्राधिकरण का गठन करने और धारा २५ के अधीन नियम बनाने के लिए र्हैें, जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, किसी अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकेगी।
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