आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५
धारा १२ख :
१.(सिविल न्यायालय द्वारा व्यादेशों आदि का दिया जाना :
इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए किसी आदेश के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत से किए गए या किए गए तात्पर्यित किसी कार्य की बाबत उस सरकार या उस लोक अधिकारी के विरुद्ध कोई सिविल न्यायालय तब तक कोई व्यादेश नहीं देगा या किसी अन्य अनुतोष के लिए आदेश नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यादेश या अनुतोष के लिए आवेदन की सूचना उस सरकार या अधिकारी को न दे दी गई हो।)
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१. १९७४ के अधिनियम सं. ३० की धारा ११ द्वारा अंत:स्थापित ।
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