आवश्यक वस्तु अधिनियम १९५५
धारा १५ :
अधिनियम के तीन की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :
(१) किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं हो सकेगी जो धारा ३ के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या की जानी आशयित है।
(२) सरकार के खिलाफ कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे नुकसान के लिए नहीं हो सकेगी जो धारा ३ के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आर्शत किसी बात से कारित हुआ हो या कारित होना संभाव्य हो।
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