विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम २०१०
(२०१० का अधिनियम संख्यांक ४२)
(२६ सितम्बर,२०१०)
कतिपय व्यष्टियों या संगमों या कंपनियों द्वारा विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य स्वीकार किए जाने और उपयोग किए जाने को विनियमित करने तथा राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किन्हीं क्रियाकलापों के लिए विदेशी अभिदाय या विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने और उपयोग करने को प्रतिषिध्द करने से संबंधित विधि को समेकित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम
भारतीय गणराज्य के इकसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
अध्याय १ :
प्रारभिंक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ :
१)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम,२०१० है ।
२)इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह, -
क)भारत के बाहर भारत के नागरिकों; और
ख)भारत में रजिस्ट्रीकृत या निगमित कंपनियों अथवा निगम निकायों की भारत के बाहर सहयुक्त शाखाओं या समनुषंगियों,
को भी लागू होगा ।
३)यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :
परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।
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