विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम २०१०
धारा ४७ :
शक्तियों का प्रत्योयोजन :
केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों और कृत्यों का, धारा ४८ का अधीन नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोग किया जा सकेगा ।
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