विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम २०१०
धारा ५० :
कतिपय मामलों में छूट देने की शक्ति :
यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह किसी व्यक्ति या किसी संगम या संगठन (जो राजनीतिक दल नहीं है ), या किसी व्यष्टि को (जो निर्वाचन अभ्यर्थी नहीं है) इस अधिनियम के सभी उपबंधों या उनमें से किसी के प्रवर्तन से, आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, छुट दे सकेगी, और जितनी ही बार आवश्यक हो ऐसे आदेश को प्रतिसंहृत या परिवर्तित कर सकेगी ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।