आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ७४ :
विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्ति :
केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति, राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण, राज्य कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपनी शासकीय क्षमता में उनके द्वारा संसूचित या प्रसारित किसी आसन्न आपदा की बाबत, ऐसी संसूचना या प्रसारण के अनुसरण में उनके द्वारा की गई कार्रवाई या जारी निदेश की बाबत विधिक प्रक्रिया से उन्मुक्त रहेंगे ।
#DM Act 2005 Hindi section 74 #section 74 DM Act 2005 Hindi
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