आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ७६ :
विनियम बनाने की शक्ति :
१) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।
२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे अर्थात् :-
क) शासी निकाय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और उनके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;
ख) शासी निकाय द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनार्स जाने वाली प्रक्रिया ;
ग) ऐसा कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किए जा सकेंगे ।
#DM Act 2005 Hindi section 76 #section 76 DM Act 2005 Hindi
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