आपदा प्रबन्धन अधिनियम २००५
धारा ७८ :
राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।
२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-
क) धारा १४ की उपधारा (२) के अधीन राज्य प्राधिकरण की संरचना और सदस्यों की संख्या तथा उसकी उपधारा (५) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें;
ख) धारा १७ की उपधारा (२) के अधीन सलाहकार समिति के सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;
ग) धारा २० की उपधारा (३) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की शक्तियां और उसके कृत्य तथा धारा २० की उपधारा (४) के अधीन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
घ) धारा २१ की उपधारा (३) के अधीन राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित उपसमिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते;
ङ) धारा २५ की उपधारा (२) के अधीन जिला प्राधिकरण की संरचना और उसके सदस्यों की संख्या तथा धारा २५ की उपधारा (३) के अधीन जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;
च) धारा २८ की उपधारा (३) के अधीन विशेषज्ञों के रुप में जिला प्राधिकरण द्वारा गठित किसी समिति से सहयुक्त व्यक्तियों को संदेय भत्ते;
छ) अन्य कोई विषय जो विहित किया जाए या किया जा सके या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।
३) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन का है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।
#DM Act 2005 Hindi section 78 #section 78 DM Act 2005 Hindi
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