ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८
धारा १२ :
दांडिक अधिकारिता :
१) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम न्यायालय किसी परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा और -
क)पहली अनुसूची के भाग १ में विनिर्दिष्ट सभी अपराधों का विचारण करेगा; और
ख)उस अनुसूची के भाग २ में सम्मिलित अधिनियमितियों के अधीन विनिर्दिष्ट सभी अपराधों का विचारण करेगा और अनुतोष, यदि कोई हो, प्रदान करेगा ।
२)उपधारा (१) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ग्राम न्यायालय उन राज्य अधिनियमों के अधीन ऐसे सभी अपराधों का भी विचारण करेगा या ऐसा अनुतोष प्रदान करेगा, जो धारा १४ की उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं ।
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