ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८
धारा १६ :
लंबित कार्यवाहियों का अंतरण :
१) यथास्थिति, जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय ऐसी तारीख से, जो उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जाए, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी सिविल या दांडिक मामलों को, ऐसे मामलों को, ऐसे मामलों का विचारण या निपटशरा करने के लिए सक्षम ग्राम न्यायालय को अंतरित कर सकेगा ।
२)ग्राम न्यायालय अपने विवेकानुसार उन मामलों का या तो पुन:विचारण कर सकेगा या उन पर उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही कर सकेगा, जिस पर वे उसे अंतरित किए गए थे ।
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