ग्राम न्यायालय अधिनियम २००८
अध्याय ८ :
प्रकीर्ण :
धारा ३५ :
ग्राम न्यायालयों को पुलिस की सहायता :
१) ग्राम न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्यरत प्रत्येक पुलिस अधिकारी ग्राम न्यायालय की उसके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करने के लिए आबध्द होगा ।
२)जब कभी ग्राम न्यायालय, अपने कृत्यों के निर्वहन में, किसी राजस्व अधिकारी या पुलिस अधिकारी या सरकारी सेवक को ग्राम न्यायालय की सहायता करने का निदेश देगा तब वह ऐसा सहायता करने के लिए आबध्द होगा।
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