महामारी अधिनियम १८९७
धारा ३ :
शास्ति :
इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम या आदेश की अवज्ञा करने वाले किसी व्यक्ति के विषय में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (१८६० का ४५) की धारा १८८ के अधीन दण्डनीय अपराध किया है ।
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