भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
भाग १ :
तथ्यों की सुसंगति :
अध्याय १ :
प्रारंभिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ(शुरवात):
यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ कहा जाऐगा ।
इसका विस्तार जम्मू-काश्मिर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और भूसेना अधिनियम(आर्मी अॅक्ट)(४४ तथा ४५ व्हिक्टो.सी ५८), नौसेना अनुशासन अधिनियम(नेवल डिसिप्लिन अॅक्ट) (२९ तथा ३० व्हिक्टो.सी १०९) या भारतीय नौसेना (अनुशासन) अॅकट (इंडियन नेवी (डिसिप्लिन)अॅक्ट), १९३४ (१९३४ का ३४) या वायुसेना अधिनियम (ऐअर फोर्स अॅक्ट)(७ जीईओ. ५, सी. ५१) के अंतर्गत संचालित सेना(लष्करी) न्यायालयों सहित सभी न्यायोलयोंमें या न्यायालयोंके सामने होने वाली सभी न्यायिक कार्यवाहियोंको लागू है, qकन्तू किसी न्यायालय या अफसर के समक्ष पेश किए शपथपत्र (प्रतिज्ञालेख) और किसी मध्यस्थ के समक्ष (सामने) की कार्यवाहियों को लागू नही; और यह १८७२ के सितंबर के पहिले दिन को प्रवृत्त(कार्यन्वित) होगा ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 1, section 1 The Evidence Act 1872 Hindi.
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