भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
अध्याय १० :
साक्षियों की परीक्षा के विषय में :
धारा १६१ :
स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिसाक्षी का अधिकार :
पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबंधों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखान होगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे । ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 161, section 161 The Evidence Act 1872 Hindi.
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