भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
अध्याय २ :
स्वीकृतियाँ :
धारा २० :
वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रुप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ :
वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए है जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रुप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियाँ है ।
दृष्टांत :
प्रश्न यह है कि क्या ऐ द्वारा बी को बेचा हुआ घोडा अच्छा है ।
बी से ऐ कहता है कि जाकर सी से पूछ लो, सी इस बारे में सबकुछ जानता है । सी का कथन स्वीकृति है ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 20, section 20 The Evidence Act 1872 Hindi.
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