भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
अध्याय २ :
स्वीकृतियाँ :
धारा २९ :
अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना :
यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना (धोका देने का या ठगने का काम) के परिणामस्वरुप, या उस समय जबकि वह मत्त था, की गई थी अथवा इसलिए कि ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रुप कैसा ही क्यों न रहा हो, उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 29, section 29 The Evidence Act 1872 Hindi.
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