भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
अध्याय २ :
विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन :
धारा ३५ :
कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति :
किसी लोक या अन्य राजकिय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टय या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रुप से व्यादिष्ट (आदेशित) कर्तव्य के पालम में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 35, section 35 The Evidence Act 1872 Hindi.
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