भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
अध्याय २ :
विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन :
धारा ३७ :
किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति :
जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब यूनाइटेड किंगडम की पार्लिया मेंट के ऐक्ट में या किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या शासकिय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेंटेटीव द्वारा की गई अधिसूचना में या लंदन गजट या हिज मजेस्टी के किसी डोमिनियन, उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित पत्र में अंतर्विष्ट परिवर्णन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 37, section 37 The Evidence Act 1872 Hindi.
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