भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
भाग १ :
तथ्यों की सुसंगति :
अध्याय १ :
प्रारंभिक :
धारा ४ :
उपधारणा कर सकेगा (निर्णय या अनुमान / कुछ विवादित तथ्यों की सत्यता के बारे में कोई निष्कर्ष ) :
जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा ।
उपधारणा करेगा -
जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट (निदेश देने का कार्य ) है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है ।
निश्चायक सबूत -
जहाँ कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा (अनुमति देना ) नहीं देगा ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 4, section 4 The Evidence Act 1872 Hindi.
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