भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२
अध्याय २ :
शील (चरित्र) कब सुसंगत है :
धारा ५२ :
सिविल मामलों में अध्यारोपित (लांछन लगाना ) आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है :
सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी सम्पृक्त व्यक्ति का शील ऐसा है कि जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है, विसंगत है वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है ।
Indian Evidence Act 1872 hindi section 52, section 52 The Evidence Act 1872 Hindi.
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