Category: "आयुध अधिनियम १९५९"
धारा ८ : जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह न हों, उनके..
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ८ : जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध : १) कोई भी व्यक्ति किसी १.(अग्न्यायुध या गोला बारुद) पर या अन्यथा दर्शित कोइ भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह न तो मिटाएगा, न हटाएगा, न परिवर्तित… more »
धारा ७ : प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद के...
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ७ : प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय या प्रतिषेध : कोई भी व्यक्ति कोइ भी प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद को तब तक न तो - क) अर्जित करेगा, कब्ज में रखेगा या… more »
धारा ६ : गनों के नाल के छोट किए जाने या नकली अग्न्यायुधों..
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ६ : गनों के नाल के छोट किए जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति : कोई भी व्यक्ति अग्न्यायुध की नाल को छोटा या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित १.(या आयुध नियम, २०१९ में… more »
धारा ५ : आयुधों और गोलाबारुद के विनिर्माण, विक्रय इ..
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ५ : आयुधों और गोलाबारुद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति : १.(१) कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किए जाएं या किसी गोलाबारुद का तब तक- क) न तो, २.(उपयोग… more »
धारा ४ : कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के..
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४ : कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति : यदि केन्द्रीय सरकाार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है, अग्न्यायुधों… more »
धारा ३ : अग्न्यायुधों और गोलाबारुद के अर्जन और कब्जे के..
आयुध अधिनियम १९५९ अध्याय २ : आयुधों और गोलाबारुद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन : धारा ३ : अग्न्यायुधों और गोलाबारुद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति : १.(१) कोई भी व्यक्ति कोई अग्न्यायुध या गोलाबारुद तब तक न तो अर्जित… more »
आयुध अधिनियम १९५९ | धारा २ : परिभाषाएं..
आयुध अधिनियम १९५९ धारा २ : परिभाषाएं और निर्वचन : १) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - क) अपने व्याकरणिक रुपभेदों और सजातीय पदों सहित अर्जन के अन्तर्गत भाडे पर लेना, उधार लेना या दान के रुप में प्रतिगृहीत करना आता है ; ख)… more »
आयुध अधिनियम १९५९ | धारा १ : संक्षिप्त नाम..
आयुध अधिनियम १९५९ १.(१९५९ का अधिनियम संख्यांक ५४) (२३ दिसम्बर १९५९) आयुधों और गोलाबारुद से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए आधिनियम. भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :- अध्याय १ : प्रारम्भिक :… more »