Category: "ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०"
धारा ३२ : अपराधों का संज्ञान :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३२ : अपराधों का संज्ञान : (१) १.(इस अध्याय के अधीन कोई अभियोजन निम्नलिखित द्वारा संस्थित किए जाने के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा- (क) निरीक्षक ; या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई ऐसा राजपत्रित… more »
धारा ३१क : १.(सरकारी विभागों को उपबंधों का लागू होना :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३१क : १.(सरकारी विभागों को उपबंधों का लागू होना : धारा ३१ में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के सिवाय इस अध्याय के उपबन्ध सरकार के किसी विभाग द्वारा ओषधियों के विनिर्माण, विक्रय या वितरण के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे… more »
धारा ३१ : अधिहरण :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३१ : अधिहरण : १(१) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी ऐसे उपबनध के, जो इस निमित्त बनाए गए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट हो, उल्लंघन के लिए इस अध्याय के अधीन सिद्धदोष किया गया है वहां उस… more »
धारा ३० : १.(पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए शास्ति :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ३० : १.(पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए शास्ति : २.(१) जो कोई किसी ऐसे अपराध का - (क) धारा २७ के खण्ड (ख) के अधीन सिद्धदोष ठहराए जाने पर, उस खण्ड के अधीन किसी अपराध का पुन: सिद्धदोष ठहराया जाएगा, वह कारावास से… more »
धारा २९ : सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट का विज्ञापन के लिए..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा २९ : सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट का विज्ञापन के लिए उपयोग करने के लिए शास्ति : जो कोई केन्द्रीय ओषधि प्रयोगशाला द्वारा या सरकारी विश्लेषक द्वारा की गई परख या विश्लेषण की किसी रिपोर्ट का या ऐसी रिपोर्ट के किसी… more »
धारा २८ख : १.(धारा २६क के उल्लंघन में ओषधियों या प्रसाधन..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा २८ख : १.(धारा २६क के उल्लंघन में ओषधियों या प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण आदि के लिए शास्ति : जो कोई स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, धारा २६क के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना के उपबंधों के… more »
धारा २८क : १.(दस्तावेजों आदि के न रखने तथा जानकारी के..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा २८क : १.(दस्तावेजों आदि के न रखने तथा जानकारी के प्रकट न करने के लिए शास्ति : जो कोई युक्तियुक्त हेतुक या प्रतिहेतु के बिना धारा १८ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी,… more »
धारा २८ : १.(विनिर्माता आदि का नाम प्रकट न करने के लिए..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा २८ : १.(विनिर्माता आदि का नाम प्रकट न करने के लिए शास्ति : जो कोई धारा १८क या २.(धारा २४) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या ३.(जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम… more »
धारा २७क : इस अध्याय के उल्लंघन में प्रसाधन सामग्रियों..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा २७क : इस अध्याय के उल्लंघन में प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण, विक्रय आदि के लिए शास्ति : जो कोई स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,- १.(एक) किसी ऐसी प्रसाधन सामग्री का, जो धारा १७घ के अधीन नकली या… more »
धारा २७ : इस अध्याय के उल्लंघन.. विक्रय आदि के लिए शास्ति :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा २७ : १.(इस अध्याय के उल्लंघन में ओषधियों के विनिर्माण, विक्रय आदि के लिए शास्ति : जो कोई स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,- (क) किसी औषधि का, जो धारा १७क के अधीन अपमिश्रित या २.(धारा १७ख के अधीन नकली… more »