Category: "ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४०"
धारा १५ : अधिकारीता :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १५ : अधिकारीता : १.(महानगर मजिस्टड्ढेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्टड्ढेट से) अवर कोई न्यायालय धारा १३ के अधीन दंडनीय अपराध का विचारण नहीं करेगा। --------- १. १९८२ के अधिनियम सं०६८ की धारा ११ द्वारा (१-२-१९८३… more »
धारा १४ : अधिहरण :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १४ : अधिहरण : जहां धारा १३ के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, वहां उस ओषधि १.(या प्रसाधन सामग्री) का वह परेषित परिमाण जिसके बारे में अपराध किया गया है, अधिहरणीय होगा। ---------- १. १९६२ के अधिनियम सं० २१ की… more »
धारा १३ : १.(अपराध :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १३ : १.(अपराध : (१) जो कोई स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, - (क) किसी ऐसी औषधि का आयात करेगा जो धारा ९क के अधीन अपमिश्रित समझी गई है या धारा ९ख के अधीन नकली औषधि समझी गई है, या किसी ऐसी नकली… more »
धारा १२ : नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १२ : नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति : (१) केन्द्रीय सरकार १.(बोर्ड के साथ परामर्श करने के पश्चात) या उसकी सिफारिश पर और शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात इस अध्याय के उपबन्धों को… more »
धारा ११ : सागर सीमा शुल्क से संबद्ध विधि को लागू होना..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ११ : सागर सीमा शुल्क से संबद्ध विधि को लागू होना और सीमाशुल्क अधिकारियों की शक्तियां : (१) सागर सीमाशुल्कों से और ऐसे मालों से, जिसका आयात १.(सागर सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ (१८७८ का ८)) की धारा १८ द्वारा… more »
धारा १०क : लोकहित में ओषधियों और प्रसाधन सामग्रियों..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १०क : १.(लोकहित में ओषधियों और प्रसाधन सामग्रियों के आयात का प्रतिषेध करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति : इस अध्याय के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि… more »
धारा १० : कतिपय ओषधियों या प्रसाधन सामग्रियों के आयात..
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा १० : कतिपय ओषधियों या प्रसाधन सामग्रियों के आयात का प्रतिषेध : उस १.(तारीख) से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत की जाए, कोई व्यक्ति निम्नलिखित का आयात नहीं करेगा - (क)… more »
धारा ९घ : नकली प्रसाधन सामग्रियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ९घ : नकली प्रसाधन सामग्रियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रसाधन सामग्री को नकली समझा जाएगा,- (क) यदि वह ऐसे नाम से आयात की जाती है जो किसी अन्य प्रसाधन सामग्री का नाम है ; या (ख) यदि वह किसी अन्य… more »
धारा ९ग : मिथ्या छाप वाली प्रसाधन सामग्रियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ९ग : मिथ्या छाप वाली प्रसाधन सामग्रियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी प्रसाधन सामग्री को मिथ्या छाप वाली समझा जाएगा,- (क) यदि उसमें ऐसा रंग है जो विहित नहीं है ; या (ख) यदि उस पर लेबल विहित रीति से नहीं… more »
धारा ९ख : नकली औषधियां :
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम १९४० धारा ९ख : नकली औषधियां : इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी ओषधि को नकली समझा जाएगा,- (क) यदि वह ऐसे नाम से आयात की जाती है जो किसी अन्य ओषधि का नाम है ; या (ख) यदि वह किसी अन्य औषधि की नकल है या उसके बदले में है या… more »