Category: "विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८"
धारा ७ : अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन :
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ धारा ७ : अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन : इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के लिए कोई न्यायालय १.(***)२.(जिला मजिस्टड्ढेट) की सम्मति के बिना कार्यवाही नहीं करेगा। ------- १. भारत शासन (भारतीय… more »
धारा ६ : दुष्प्रेरकों को दण्ड :
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ धारा ६ : दुष्प्रेरकों को दण्ड : कोई व्यक्ति जो धन के प्रदाय या याचना द्वारा, परिसर उपलब्ध कराके, सामग्री के प्रदाय द्वारा, या अन्य किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कराता है, उसके किए जाने के लिए मंत्रणा देता… more »
धारा ५ : संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने..
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ धारा ५ : संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड : कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ बनाता है या जानबूझकर अपने पास रखता है या अपने… more »
धारा ४ : विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन ..
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ धारा ४ : विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड : कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धत: और विद्वेषत:- (क) इस प्रकार का विस्फोट, जिससे जीवन के खतरे में… more »
धारा ३ : जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने..
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ धारा ३ : जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए दंड : कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धत: और विद्वेषत: - (क) किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या… more »
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ धारा २
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ धारा २ : १.(परिभाषाएं : इस अधिनियम में - (क) विस्फोटक पदार्थ पद के अन्तर्गत कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए कोई सामग्री, किसी विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोट कारित करने या कारित करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के… more »
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ धारा १
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ १.(१९०८ का अधिनियम संख्यांक ६) विस्फोटक पदार्थों से सम्बन्धित विधि को और संशोधित करने के लिए अधिनियम विस्फोटक पदार्थों से संबंधित विधि को और संशोधित करना आवश्यक है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है… more »