Category: "भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२"
धारा १३७ : मुख्य परिक्षा : किसी साक्षी की..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय १० : साक्षियों की परीक्षा के विषय में : धारा १३७ : मुख्य परिक्षा : किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी । प्रतिपरिक्षा - किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परिक्षा… more »
धारा १३६ : न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में ...
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय १० : साक्षियों की परीक्षा के विषय में : धारा १३६ : न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा : जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की… more »
धारा १३५ : सक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम :
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय १० : साक्षियों की परीक्षा के विषय में : धारा १३५ : सक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम : सक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमश: सिविल और दण्ड प्रक्रिया से तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा, तथा ऐसी… more »
धारा १३४ : साक्षियों की संख्या :
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ९ : साक्षियों के विषय में : धारा १३४ : साक्षियों की संख्या : किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी । Indian Evidence Act 1872 hindi section 134, section 134… more »
धारा १३३ : सह-अपराधी : सह-अपराधी, अभियुक्त..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ९ : साक्षियों के विषय में : धारा १३३ : सह-अपराधी : सह-अपराधी, अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह-अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य (बयान) के आधार पर की गई है ।… more »
धारा १३२ : इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा,..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ९ : साक्षियों के विषय में : धारा १३२ : इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा : कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में विवाद्यक विषय से सुसंगत किसी विषय के… more »
धारा १३१ : ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ९ : साक्षियों के विषय में : धारा १३१ : ऐसे दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकता था : कोई भी व्यक्ति, अपने कब्जे में की ऐसे… more »
धारा १३० : जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों को..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ९ : साक्षियों के विषय में : धारा १३० : जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों को पेश किया जाना : कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को, या किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसके बल पर… more »
धारा १२९ : विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं :
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ९ : साक्षियों के विषय में : धारा १२९ : विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं : कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके और उसके विधि वृत्तिक सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा,… more »
धारा १२८ : साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्दत (स्वेच्छया)..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ९ : साक्षियों के विषय में : धारा १२८ : साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्दत (स्वेच्छया) होने से विशेषाधिकार अधित्यक्त नहीं हो जाता : यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह न… more »