Category: "भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२"
धारा १०० : भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उप..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ६ : दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना ) के विषय में : धारा १०० : भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल संबंधी उपबंधों की व्यावृत्ति : इस अध्याय की कोई भी बात विल का अर्थ लगाने के बारे… more »
धारा १०१ : सबूत का भार : जो कोई न्यायालय..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ भाग ३ : साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव : अध्याय ७ : सबूत के भार के विषय में : धारा १०१ : सबूत का भार : जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व… more »
धारा ९९ : दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ६ : दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना ) के विषय में : धारा ९९ : दस्तावेज के निबंधनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन ले सकेगा : वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या… more »
धारा ९८ : न पढी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ६ : दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना ) के विषय में : धारा ९८ : न पढी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य : ऐसी लिपि का, जो पढी न जा सके या सामान्यत: समझी न जाती हो,… more »
धारा ९७ : तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ६ : दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना ) के विषय में : धारा ९७ : तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठिक-ठिक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा… more »
धारा ९६ : उस भाषा में लागू होने के बारे में साक्ष्य जो..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ६ : दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना ) के विषय में : धारा ९६ : उस भाषा में लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यकियों में से केवल एक को लागू हो सकती है : जबकि तथ्य ऐसे है कि… more »
धारा ९५ : विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ६ : दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना ) के विषय में : धारा ९५ : विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य : जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो,… more »
धारा ९४ : विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज लागू होने के..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ६ : दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना ) के विषय में : धारा ९४ : विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन : जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो… more »
धारा ९३ : संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका...
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ६ : दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना ) के विषय में : धारा ९३ : संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना) : जबकि किसी… more »
धारा ९२ : मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन (रोकना ..
भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ अध्याय ६ : दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना ) के विषय में : धारा ९२ : मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन (रोकना / हटाया जाना) : जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के… more »