Category: "भारत का संविधान"
अनुच्छेद ३२३ख : अन्य विषयों के लिए अधिकरण ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३२३ख : अन्य विषयों के लिए अधिकरण । १) समुचित विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे विवादों, प्ररिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा जो खंड (२) में विनिर्दिष्ट उन सभी या किन्हीं विषयों से… more »
अनुच्छेद ३२३क : प्रशासनिक अधिकरण ।
भारत का संविधान : १.( भाग १४ क : अधिकरण : अनुच्छेद ३२३क : प्रशासनिक अधिकरण । १) संसद् ,विधि द्वारा, संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या… more »
अनुच्छेद ३२३ : लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३२३ : लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन । १)संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन मामलों के संबंध में, यदि कोई… more »
अनुच्छेद ३२२ : लोक सेवा आयोगों के व्यय ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३२२ : लोक सेवा आयोगों के व्यय । संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर… more »
अनुच्छेद ३२१ : लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३२१ : लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति । यथास्थिति, संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान- मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं के संबंध… more »
अनुच्छेद ३२० : लोक सेवा आयोगों के कृत्य ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३२० : लोक सेवा आयोगों के कृत्य । १)संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमश: संग की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें । २) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक… more »
अनुच्छेद ३१९ : आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३१९ : आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध । क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा ; ख) किसी राज्य लोक सेवा आयोग… more »
अनुच्छेद ३१८ : आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३१८ : आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति । संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल १.*** विनियमों द्वारा - क) आयोग के… more »
अनुच्छेद ३१७ : लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३१७ : लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना । १)खंड (३) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से… more »
अनुच्छेद ३१६ : सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद ३१६ : सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि । १) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल १.(*) द्वारा की जाएगी :… more »