Category: "भारत का संविधान"
अनुच्छेद १९५ : सदस्यों के वेतन और भत्ते ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद १९५ : सदस्यों के वेतन और भत्ते । राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक… more »
अनुच्छेद १९४ : विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और ...
भारत का संविधान : राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां : अनुच्छेद १९४ : विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि । १)इस संविधान के उपबंधों के और विधान-मंडल की… more »
अनुच्छेद १९३ : अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से ..
भारत का संविधान : अनुच्छेद १९३ : अनुच्छेद १८८ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति । यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद १८८ की अपेक्षाओं… more »
अनुच्छेद १९२: सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ।
भारत का संविधान : १.अनुच्छेद १९२: सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय । (१)यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह… more »
अनुच्छेद १९१ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद १९१ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं । १)कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा - क)यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार… more »
अनुच्छेद १९० : स्थानों का रिक्त होना ।
भारत का संविधान : सदस्यों की निरर्हताएं : अनुच्छेद १९० : स्थानों का रिक्त होना । १) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए… more »
अनुच्छेद १८९ : सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद १८९ : सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। १) इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष या… more »
अनुच्छेद १८८ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।
भारत का संविधान : कार्य संचालन : अनुच्छेद १८८ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान । राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस… more »
अनुच्छेद १८७ : राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय ।
भारत का संविधान : अनुच्छेद १८७ : राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय । १)राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृन्द होगा : परंतु विधान परिषद् वाले राज्य के विधान -मंडल की दशा में, इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा… more »
अनुच्छेद १८६ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति ...
भारत का संविधान : अनुच्छेद १८६ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते । विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक… more »