Category: "मोटर यान अधिनियम १९८८"
धारा १३२ : कुछ दशाओं में ड्राइवर का रोकने का कर्तव्य :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १३२ : कुछ दशाओं में ड्राइवर का रोकने का कर्तव्य : कुछ दशाओं में ड्राइवर उस यान को निम्नलिखित दशाओं में रोकेगा और १.( उसे ऐसे युक्तियुक्त समय तक, जो आवश्यक हो और जो चौबीस घंटे से अधिक न हो, खडा रखेगा ) अर्थात् :- १(क) वर्दी… more »
धारा १३१ : रक्षक रहित रेल समतल क्रासिंग पर कतिपय..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १३१ : रक्षक रहित रेल समतल क्रासिंग पर कतिपय पूर्वावधानियां बरतने का ड्राइवर का कर्तव्य : मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर किसी रक्षक रहित रेल समतल क्रासिंग पर पहुंचने पर यान को रोक देगा और यान का ड्राइवर उस यान के कंडक्टर या… more »
धारा १३० : अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पेश..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १३० : अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पेश करने का कर्तव्य : १)किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान का ड्रासवर वर्दी पहने हुए किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति जांच के लिए पेश करेगा : परंतु… more »
धारा १२९ : सुरक्षात्मक टोप का पहनना :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२९ : सुरक्षात्मक टोप का पहनना : किसी वर्ग या वर्णन की मोटर साइकिल को (साइड कार से अन्यत्र) चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, १.(ऐसे वर्णन का सुरक्षात्मक टोप पहनेगा जो भारतीय… more »
धारा १२८ : ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२८ : ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपाय : १) दो पहिए वाले मोटर साइकिल का ड्राइवर मोटर साइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति नहीं ले जाएगा और ऐसा कोई व्यक्ति ड्राइवर की सीट के पीछे उपयुक्त सुरक्षा उपायों से… more »
धारा १२७ : सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोडे गए..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२७ : सार्वजनिक स्थान पर परित्यक्त या अकेला छोडे गए मोटर यानों का हटाया जाना : १.(१) जहां कोई मोटर यान किसी सार्वजनिक स्थान पर दस घंटे या उससे अधिक तक परित्यक्त या अकोला छोड दिया जाता है अथवा किसी ऐसे स्थान पर खडा किया जाता है… more »
धारा १२६ : खडे यान :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२६ : खडे यान : कोई भी व्यक्ति, जो मोटर यान चला रहा है या उसका भारसाधक है, उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान में उस दशा के सिवाय खडा न रखेगा या खडा रखने की अनुज्ञा न देगा, जब ड्राइवर की सीट पर ऐसा व्यक्ति है जो उस यान को चलाने के… more »
धारा १२५ : ड्राइवर को बाधा :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२५ : ड्राइवर को बाधा : मोटर यान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी रीति से या ऐसी जगह पर किसी व्यक्ति को खडा रहने या बैठने अथवा किसी वस्तु को रखने की अनुज्ञा न देगा जिससे यान पर अपना नियंत्रण रखने में ड्राइवर को रूकावट हो । #Motor… more »
धारा १२४ : पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२४ : पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध : कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाडी में यात्रा करने के प्रयोजन के लिए तभी प्रेवश करेगा या उसमें रहेगा, जब उसके पास समुचित पास या टिकट हो, अन्यथा नहीं : परंतु जहां मंजिली गाडी में… more »
धारा १२३ : रनिंग बोर्ड आदि पर सवारी करना :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२३ : रनिंग बोर्ड आदि पर सवारी करना : १) मोटर यान का ड्राइवर या भारसाधक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को न तो रनिंग बोर्ड पर ले जाएगा और न यान की बाडी के अंदर ले जाने से अन्यथा ले जाएगा और न ऐसे ले जाए जाने की अनुज्ञा देगा । २) कोई… more »