Category: "मोटर यान अधिनियम १९८८"
धारा १२२ : यान को खतरनाक स्थिति में छोडना :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२२ : यान को खतरनाक स्थिति में छोडना : किसी मोटर यान का भारसाधक व्यक्ति किसी यान या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर न तो ऐसी स्थिति में, न ऐसी हालत में और न ऐसी परिस्थितियों में छोडेगा या रहने देगा या छाडने या रहने देने की… more »
धारा १२१ : संकेत और संकेतन युक्तियां :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२१ : संकेत और संकेतन युक्तियां : किसी मोटर यान का ड्राइवर ऐसे संकेत ऐसे अवसरों पर करेगा जो केन्द्रीय सरकार विहित करे : परन्तु दाई या बाई ओर मुडने के या रोकने के आशय का संकेत - क)दाई ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटर यान की… more »
धारा १२० : बाईं ओर के नियंत्रण वाले यान :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२० : बाईं ओर के नियंत्रण वाले यान : कोई व्यक्ति बाईं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले ऐेसे किसी मोटर यान को किसी सार्वजनिक स्थान में तभी चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा, जब उसमें विहित प्रकार की यांत्रिक या विद्युत संकेतन युक्ति… more »
धारा ११९ : यातायात चिहनों का अनुसण करने का कर्तव्य :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११९ : यातायात चिहनों का अनुसण करने का कर्तव्य : १) मोटर यान का प्रत्येक ड्राइवर यान को किसी आज्ञापक यातायात चिहन द्वारा दिए गए संकेत के अनुरूप और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के अनुरूप चलाएगा और उन सभी निदेशों… more »
धारा ११८ : चालन विनियम :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११८ : चालन विनियम : केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर यानों के चलाने के लिए विनियम बना सकेगी । #Motor Vehicles Act 1988 Hindi section 118 #MVActHindi Section 118 INSTALL Android APP * नोट (सूचना) : इस वेबसाइट… more »
धारा ११७ : पार्किंग-स्थल और विराम स्थल :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११७ : पार्किंग-स्थल और विराम स्थल : राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी संबंधित क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी से परामर्श करके ऐसे स्थान अवधारित कर सकेगा जहां मोटर यान या तो… more »
धारा ११६ : यातायात चिहन लगावाने की शक्ति :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११६ : यातायात चिहन लगावाने की शक्ति : १) क) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी धारा ११२ की उपधारा (२) के अधीन नियत किन्हीं गति सीमाओं को या धारा ११५ के अधीन अधिरोपित किन्हीं प्रतिषेधों या… more »
धारा ११५ : यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११५ : यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति : यदि राज्य सरकार का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सडक या पुल के स्वरूप के कारण… more »
धारा ११४ : यान तुलवाने की शक्ति :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११४ : यान तुलवाने की शक्ति : १)१.(यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी माल यान या ट्रेलर का उपयोग धारा ११३ का उल्लंघन करके किया जा रहा है तो वह… more »
धारा ११३ : भार की सीमाएं और उपयोग किए जाने के बारे में..
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११३ : भार की सीमाएं और उपयोग किए जाने के बारे में निर्बन्धन : १) राज्य सरकार राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा १(परिवहन यानों) के लिए परमिट दिए जाने के संबंध में शर्तें विहित कर सकेगी तथा किसी क्षेत्र में या मार्ग… more »