Category: "गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक अधिनियम १९९४"
धारा १६क : १.(राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्यक्षेत्र..
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १६क : १.(राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड और संघ राज्यक्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन : (१) विधान-मंडल वाला प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र, यथास्थिति, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या संघ… more »
धारा १६ : १.(बोर्ड के कृत्य :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १६ : १.(बोर्ड के कृत्य : बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात : (एक) प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों, लिंग चयन तकनीकों के उपयोग और उनके दुरुपयोग के विरुद्ध नीति-विषयक मामलों पर… more »
धारा १५ : पुन: नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १५ : पुन: नियुक्ति के लिए सदस्य की पात्रता : सेवा के ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं रह जाता है, ऐसे सदस्य के रूप में… more »
धारा १४ : सदस्य के रूप के नियुक्ति के लिए निरर्हताएं :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १४ : सदस्य के रूप के नियुक्ति के लिए निरर्हताएं : कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरहित होगा, यदि वह - (क) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहराया गया है और… more »
धारा १३ : बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १३ : बोर्ड के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन : बोर्ड के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित… more »
धारा १२ : बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की..
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १२ : बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति : (१) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षातापूर्ण निर्वहन में बोर्ड को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए बोर्ड, ऐसे… more »
धारा ११ : विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्ति..
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ११ : विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन : (१) बोर्ड अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, किसी ऐसे… more »
धारा १० : रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का ..
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा १० : रिक्तियों, आदि से बोर्ड की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना : बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि, - (क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या… more »
धारा ९ : बोर्ड के अधिवेशन :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ९ : बोर्ड के अधिवेशन : (१) बोर्ड का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के बारे में (जिसके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति है)… more »
धारा ८ : सदस्यों की पदावधि :
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४ धारा ८ : सदस्यों की पदावधि : (१) पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य की पदावधि - (क) धारा ७ की उपधारा (२) के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन नियुक्ति की दशा में, तीन बर्ष होगी; १.(***) २.(परंतु… more »