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धारा ३९ : स्वेच्छया(इच्छापूर्वक) : कोई व्यक्ती किसी ..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ३९ : स्वेच्छया (इच्छापूर्वक) : कोई व्यक्ती किसी परिणाम को स्वेच्छया (इच्छापूर्वक) कारित करता है, यह तब कहा जाता है, जब वह व्यक्ती उसे (कार्य) उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे (कार्य) कारित करना उसका… more »