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धारा ४८८ : किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ४८८ : किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाने के लिए दण्ड : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग करना । दण्ड :तीन वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों । संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।… more »