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धारा ५२ : सद्भावपूर्वक : जब कोई बात..
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ५२ : सद्भावपूर्वक : जब कोई बात(कोई क्रिया) विश्वास के साथ और आवश्यक सावधानी लेकर कि जाती हे या समझी जाती है तब वह सद्भावपूर्व की गई है ऐसा कहा जाता है । #Ipc 1860 in Hindi section 52 #Section 52 of Indin Penal Code… more »