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धारा ४७७ : विल, दत्तकग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान ...
भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी : धारा ४७७ : विल, दत्तकग्रहण, प्राधिकार पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना : अपराध का वर्गीकरण : अपराध : विल, आदि को कपटपूर्वक नष्ट या विरुपित करना या उसे नष्ट या विरुपित करने का प्रयत्न करना, या… more »