भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
अध्याय १६ :
उपहति के विषय में :
धारा ३१९ :
उपहति :
जो कोई किसी व्यक्ती को शारीरिक पीडा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है ।
#Ipc 1860 in Hindi section 319
#Section 319 of Indin Penal Code 1860 Hindi
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।