भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
अध्याय १६ :
धारा ३७६ कख :
१.(१२ वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग के लिए दण्ड :
२.(अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : १२ वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्संग.
दण्ड : कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किन्तु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा , जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना या मृत्युदण्ड ।
संज्ञेय या असंज्ञेय : संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय : अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है : सेशन न्यायालय ।)
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जो कोई किसी स्त्री से, जीसकी आयु १२ वर्ष से कम है, बलात्संग करेगा वह ऐसे अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड से दण्डनीय होगा :
परन्तु ऐसा जुर्माना पीडिता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचीत और युक्तियुक्त होगा :
परन्तु यह और कि इस उप-धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीडिता को संदत्त किया जाएगा ।)
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१. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१८ (क्र. २२ सन २०१८) की धारा ५ द्वारा अंत:स्थापित (भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड १, दिनांक ११-८-२०१८) पर अंग्रेजी में प्रकाशित ।
२. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१८ (क्र. २२ सन २०१८) की धारा २४(ब) द्वारा प्रतिस्थापित.(भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड १, दिनांक ११-८-२०१८) पर अंग्रेजी में प्रकाशित ।
#Ipc 1860 in Hindi section 376AB
#Section 376ab of Indin Penal Code 1860 Hindi
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