भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा १० :
पुरुष,स्त्री :
पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का सुचित करना है;स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का सुचित करना है।
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