भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ११ :
व्यक्ती :
कोई भी कंपनी या संस्था, या व्यक्ती निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं,व्यक्ती शब्द के अन्तर्गत आता है।
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