भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा १७ :
१.(सरकार :
सरकार शब्द केन्द्रीय सरकार या किसी २.(***) राज्य की सरकार का सुचित करना या द्योतक है।
--------
१. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा धारा १७ के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२. १९५१ के अधिनियम सं० ३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा भाग क शब्द और अक्षर का लोप किया गया।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।