भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा २४ :
बेइमानी से :
जो कोई इस किसी एक व्यक्तीको सदोष अभिलाभ (गलत तरिके से लाभ) हो या किसी अन्य व्यक्तीको सदोष हानी(गलत तरिके से हानी) हो इस आशय से कोई कार्य करता है वह उस कार्य को बेईमानी से करता है, यह कहा जाता है ।
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