भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा २६ :
विश्वास करने का कारण :
कोई व्यक्ती जब किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है , तब उस बात के विश्वास करने का कारण हेतुक रखता है, अन्यथा नहीं ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।