भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा २९क :
१.(इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख :
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्द का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, २००० की धारा २ की उपधारा (१) खण्ड (न) में समनुदेशित (दिया) किया गया है ।
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१. २००० के अधिनियम सं० २१ की धारा ९१ और पहली अनुसूची द्वारा (१७-१०-२००० से) अंत:स्थापित ।
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