भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ३५ :
जबकी ऐसा कार्य आपराधिक हेतु कारण से आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है :
जब कभी कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या आशय से आपराधिक हेतु से कई व्यक्तीयों द्वारा किया जाता है,तब ऐसे व्यक्तीयों में से हर व्यक्ती, जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, ऐसे समय में उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, जैसे वह कार्य आपराधिक ज्ञान या आशय से उसी अकेले द्वारा किया गया हो ।
#Ipc 1860 in Hindi section 35
#Section 35 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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