भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ३६ :
अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप (चूक)द्वारा कारित परिणाम (प्रभावित परिणाम) :
जहा कही किसी कार्य द्वारा या लोप (चूक) द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है ।
दृष्टांत :
(क) अंशत: (य) को भोजन देने का अवैध रुप से लोप (चूक) करके, और अंशत: (य) को पीटकर साशय (य) की मृत्यु कारित करता है याने (क) ने हत्या की है ।
#Ipc 1860 in Hindi section 36
#Section 36 of Indin Penal Code 1860 Hindi
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।