भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ४४ :
क्षति(हानी, नुकसान):
क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानी सुचित करता है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन ख्याति या संपत्ति को अवैध रुप से कारित हुई हो ।
#Ipc 1860 in Hindi section 44
#Section 44 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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