भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ५१ :
शपथ :
विधि द्वारा सत्यनिष्ठ(गांर्भीर्य पूर्वक,प्रवित्र) प्रतिज्ञान और एैसी कोई घोषणा, जो किसी लोक-सेवक के समक्ष(सामने)किया जाना या न्यायालय में या अन्य सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है ।
#Ipc 1860 in Hindi section 51
#Section 51 of Indin Penal Code 1860 Hindi
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।