भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ५२ :
सद्भावपूर्वक :
जब कोई बात(कोई क्रिया) विश्वास के साथ और आवश्यक सावधानी लेकर कि जाती हे या समझी जाती है तब वह सद्भावपूर्व की गई है ऐसा कहा जाता है ।
#Ipc 1860 in Hindi section 52
#Section 52 of Indin Penal Code 1860 Hindi
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