भारतीय दंड संहिता १८६० हिंदी :
धारा ५२क :
१.(आश्रय देणा (संश्रय) :
धारा १५७ में और १३० में के सिवाय जहाँ आश्रय पत्नी या पति द्वारा एक दुसरे को दिया गया हो, किसी व्यक्ती को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारुद या प्रवहन के साधन देना, या किसी व्यक्ती की पकडे जाने से बचने के लिए सहायता करना, या किन्हीं साधनो से चाहे वे उसी प्रकार के हों या ना हों जिस प्रकार के इस धारा में अंकित (परिगणित) है आश्रय देणा शब्द के अन्तर्गत आता है ।)
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१. १९४२ के अधिनियम सं० ८ की धारा २ द्वारा अन्त:स्थापित जिसे विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा प्रान्तो के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया ।
#Ipc 1860 in Hindi section 52A
#Section 52a of Indin Penal Code 1860 Hindi
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